बीज विक्रेता का पंजीयन निरस्त

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सिटी रिपोटर ग्वालियर !

जिले में किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे खाद, बीज की गुणवत्ता की जाँच विभाग द्वारा निरंतर की जा रही है। बीज निरीक्षक/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड डबरा द्वारा मैसर्स अनाविया एग्रोटेक कंपनी पिछोर, प्रोपराइटर मोहम्मद अहमद अंसारी से धान, बीज किस्म पीबी-1509सी/एस का नमूना लिया जाकर प्रयोगशाला को भेजा गया था। प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट में नमूना अमानक पाए जाने से विक्रय प्रतिबंधित कर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
उप संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के अनुसार मैसर्स अनाविया एग्रोटेक कंपनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में दिए गए उत्तर को समाधान कारक न होने से व उनके द्वारा बीज अधिनियम 1986 की धारा, बीज निगम 1968 के नियम के तहत बीज नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधानों के उल्लंघन में कारोबार पाए जाने से फर्म को जारी बीज विक्रय पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

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