गिरिडीह – गिरिडीह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम एवं पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश यशवंत प्रकाश की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपी चेतलाल राम उर्फ चेतलाल महतो को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
वही इसके अलावा पोक्सो एक्ट में सात वर्ष की सजा एवं 5 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। अदालत ने कहा है कि दोनों सजाएं साथ- साथ चलेंगी।

मामला गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र की है। नाबालिग बच्ची की मां के आवेदन पर डुमरी पुलिस ने थाना कांड संख्या 76/2018 भादवि की धारा 376 तथा 4 पोक्सो एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया था। आवेदन में पीड़िता की मां ने कहा कि उसकी दो बेटियों में छोटी बच्ची 7 वर्ष की है। घटना के दिन उसकी छोटी बेटी घर में अकेली थी।
इसी दौरान उसके पड़ोसी चेतलाल राम उर्फ चेतलाल महतो ने उसकी छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जिसकी सूचना उसे घटना के दिन शाम सात बजे वार्ड सदस्य नीलकंठ महतो ने उसके पास आकर दी। आवेदन के आलोक में पुलिस ने जांचोपरांत अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया। मामले में अपर लोक अभियोजक सुधीर कुमार ने अदालत में नौ गवाहों के बयान का परीक्षण कराया।
दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पोक्सो एक्ट में दोषी पाकर चेतलाल राम उर्फ चेतलाल महतो को उम्र कैद की सजा सुनायी।








