हाई कोर्ट का डंडा पड़ा तो नगर निगम के अधिकारियों ने होर्डिंग्स मामले में उठाया बड़ा कदम

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ग्वालियर नगर निगम में होर्डिंग शाखा के महाभ्रष्ट अफसरों और यहां तक की बड़े अधिकारियों के महा भ्रष्टाचार की भी खुली पोल…. बिल्लू बादशाह लगातार खबरें दे रहा था, फिर भी हाथी की तरह मस्ती में बने हुए हैं महा भृष्टाचार्य अधिकारी

हरीश चंद्र, ग्वालियर।

स्ट्रक्चरल मानकों में गंभीर लापरवाही पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। स्ट्रक्चरल इंजीनियर का पंजीयन निरस्त एवं एक वर्ष के लिए किया प्रतिबंधित

ग्वालियर, 26 जून। नगर निगम ग्वालियर ने एल.आई.सी. कार्यालय के सामने स्थापित ओ.एम.डी. क्रमांक 727 के यूनिपोल पर लगे होर्डिंग स्ट्रक्चर के गिरने की घटना के संबंध में जांच उपरांत बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय द्वारा जारी आदेश अनुसार संबंधित स्ट्रक्चरल इंजीनियर का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उन्हें आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए नगर निगम ग्वालियर के समस्त स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कार्यों से प्रतिबंधित (डिबार) कर दिया गया है।


नगर निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार 13 जून 2026 को हुई दुर्घटना के उपरांत संबंधित स्ट्रक्चरल इंजीनियर हिमांशु निगम से जारी स्ट्रक्चरल प्रमाणपत्र एवं डिजाइन के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। प्राप्त जवाब के आधार पर विभागीय स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा स्थल निरीक्षण कर 25 जून 2026 को परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि स्ट्रक्चरल डिजाइन में आवश्यक तकनीकी मानकों का समुचित पालन नहीं किया गया। निरीक्षण के दौरान ओवरटर्निंग मोमेंट का उचित आकलन नहीं किया जाना, डिजाइन में सामान्य मानकों से कम विंड स्पीड का उपयोग तथा गैन्ट्री की ऊंचाई का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाना जैसी गंभीर तकनीकी कमियां सामने आईं, जिनके कारण स्ट्रक्चर के असफल होने की संभावना व्यक्त की गई।
नगर निगम ने जांच प्रतिवेदन, उपलब्ध अभिलेखों एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के परीक्षण के उपरांत निष्कर्ष निकाला कि संबंधित स्ट्रक्चरल प्रमाणपत्र एवं डिजाइन आवश्यक तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं थे। इसके आधार पर संबंधित ओ.एम.डी. की अनुमति पूर्व में ही निरस्त की जा चुकी थी।
नगर निगम आयुक्त के आदेशानुसार स्ट्रक्चरल इंजीनियर हिमांशु निगम (पंजीयन क्रमांक 035/2025) का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही उन्हें 25 जून 2026 से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए नगर निगम ग्वालियर के समस्त स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कार्यों से प्रतिबंधित (Debarred) कर दिया गया है।

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