ग्वालियर – ग्वालियर दिनांक 15 मार्च 2023- नगर निगम ग्वालियर की विज्ञापन शाखा द्वारा ओल्ड हाईकोर्ट रोड स्थित मनीष सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरुम के संचालक द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से होर्डिंग, बैनर एवं फलेक्स लगाकर विज्ञापन किये जाने पर 4 लाख 44 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।

सहायक नोडल अधिकारी विज्ञापन श्री संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री किशोर कन्याल एवं अपर आयुक्त श्री आर के श्रीवास्तव एवं उपायुक्त श्री सुनील चौहान के निर्देशन में राजस्व वसूली के लिये निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत ओल्ड हाईकोर्ट रोड स्थित मनीष सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरुम के संचालक श्रीमती कल्पना प्रोपर्टी आईडी 1000337080, श्री प्रवीण माहेश्वरी प्रोपर्टी आईडी 1000337076 एवं श्री मनीष माहेश्वरी प्रोपर्टी आईडी 1000337073 द्वारा बिना अनुमति के होर्डिंग लगाकर विज्ञापन किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश आउट डोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के अंतर्गत शासकीय, निजी सम्पत्ति पर मप्र सम्पत्ति विरुपण अधिनियम 1984 का उल्लंघन करने के अंतर्गत अपराध कारित करने की श्रेणी में आता है। अतः मनीष सेल्स के संचालक पर 4 लाख 44 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा संबंधित को जारी नोटिस में निर्देश दिये गए हैं यहि 07 दिवस के अंदर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है। तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूल किया जाएगा।












