एनडीपीएस कोर्ट ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को पांच- पांच साल की सजा से दंडित किया है

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ग्वालियर – जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को पांच- पांच साल की सजा से दंडित किया है । उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस को सूचना मिली थी कि सरकारी बस स्टैंड के पास दो तस्कर लाखों की स्मैक के साथ मौजूद हैं ।यह लोग उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर उसे छोटे-मोटे कारोबारी में सप्लाई करते हैं ।

इस सूचना पर रोडवेज बस स्टैंड के पास 14 अगस्त 2019 को क्राइम ब्रांच और पड़ाव पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की थी, जिसमें रिंकू शर्मा और अरविंद पाठक को पकड़ा गया था। दोनों के कब्जे से डेढ़ सौ ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद हुई थी। दोनों ही आरोपी भिंड के गोहद इलाके के रहने वाले हैं।

क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अक्टूबर 2019 में चालान पेश किया था। घटना के 3 महीने बाद ही दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई थी। इनके खिलाफ विशेष एनडीपीएस कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। जहां आठ गवाहों के बयान के बाद रिंकू शर्मा और अरविंद पाठक का दोष सिद्ध पाया गया।

उन्हें विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस निवेश कुमार जायसवाल की कोर्ट ने 5 साल की सजा और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। फैसले के वक्त दोनों आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे ।बाद में उन्हें जेल वारंट के साथ पुलिस ने सेंट्रल जेल भेज दिया। बरामद स्मैक की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई गई है।

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