ग्वालियर – मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार नगर निगम ग्वालियर ने आज चार दल बनाकर विधानसभा वार खुले में एवं बिना अनुमति के मांस एवं मछली विक्रय करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की।
नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह के निर्देशानुसार खुले में मांस मछली विक्रय वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनुज शर्मा एवं डॉ. वैभव वास्तव के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। कार्रवाई में मदाखलत अधिकारी केशव सिंह चौहान, शैलेन्द्र सिंह चौहान एवं प्रशासन से फूड सेफ्टी ऑफिसर धाकड़ की उपस्थिति में कार्रवाई की गई।
जिसमें दक्षिण विभानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य अधिकारी भीष्म पमनानी एवं सहायक स्वास्थ्य अधिकारी राजेंद्र विक्रम, अर्जुन दास एवं स्वच्छता निरीक्षक रामचंद्र धौलपुरिया, सेवाराम खरे, वेंकटेश एवं वार्ड हेल्थ ऑफिसर एवं मदाखलत की टीम उपस्थित रही। दल द्वारा चावड़ी बाजार मीट मार्केट एवं माधवगंज मीट मार्केट, ईदगाह, गुड़ी गुड़ा का नाका, आवाडपुरा एवं छप्पर वाला पुल पर निरीक्षण की कार्रवाई की गई । निरीक्षण दौरान दुकानदारों को नोटिस भी दिए गए एवं चलानी जुर्माना कार्रवाई भी की गई इसमें पुलिस दल भी उपस्थित रहा।
पूर्व विधानसभा के अंतर्गत स्वास्थ्य अधिकारी किशोर चौहान के निर्देशन में थाटीपुर मस्जिद तिकोनिया मुरार एवं पिंटू पार्क पर खुले में मांस विक्रय को बंद कराया गया दुकानदारों को लाइसेंस नियम के अनुसार मांस विक्रय करने की हिदायत दी एवं 2500 रूपये का जुर्माना भी किया गया एवं जप्ती की कार्रवाई भी की गई कार्रवाई में धर्मेंद्र परमार, गौरव सेन आदि उपस्थित रहे।
स्वास्थ्य अधिकारी ष्ण शर्मा के निर्देशन में वार्ड 64 में सहायक स्वास्थ्य अधिकारी विवेक त्यागी, जोनल हेल्थ ऑफिसर विजय राज चौहान और वार्ड हेल्थ ऑफिसर संजय कटारे द्वारा पुरानी छावनी रोड एवं ट्रांसपोर्ट नगर में खुले में मांस मुर्गा मछली विक्रेताओं पर 2000 रुपये का जुर्माना किया गया।
स्वास्थ्य अधिकारी अजय सिंह के निर्देशन में लधेडी मछली मंडी में कार्यवाही करते हुए 17 दुकानों पर निरीक्षण किया गया। जिसमें लाइसेंस नही मिले तथा गंदगी पाई गई। जिस पर 3500 रूपये का जुर्माना किया गया।












