बिल्लू बादशाह खबर का बड़ा असरः गरीबों को लूटने बाले आधा दर्जन भू-माफियाओं पर 25 दिन बाद FIR

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आम जनता को धोखे में रखकर दीनारपुर क्षेत्र की सरकारी जमीन बेचकर भाग निकले हैं माफिया, बिल्लू बादशाह गरीबों को न्याय दिलाने अड़ा रहा
हरीश चन्द्रा, ग्वालियर।
गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के दीनारपुर में भू-माफियाओं के हाथों ठगे गए पीड़ितों को न्याय मिलने की आस जागी है। जिला प्रशासन के पत्र और दस्तावेज के आधार पर गोला का मंदिंर थाने की पुलिस ने सरकारी जमीन बेचकर भागे आधा दर्जन भू-माफियाओं के खिलाफ आखिर 25 दिन बाद भारतीय दण्ड विधान की धारा-420 व 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों में  राघवेन्द्र राजौरिया निवासी अमायन भिण्ड, मोनू शर्मा निवासी नारायण विहार कॉलोनी गोले का मंदिर, नीरज पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी चार शहर का नाका ग्वालियर, अरविंद सिंह पुत्र केशव सिंह निवासी कृष्णा नगर गोले का मंदिर, अजीज खान निवासी चककिशनपुर परीक्षा माता बसैया मुरैना एवं सचिन शर्मा बैरियर चौराहा सिविल लाईन मुरैना शामिल हैं।
एक सैकड़ा गरीबों से ले भाग 2-3 करोड़
दीनारपुर में शासन ने उद्योग विभाग को पांच एकड़ से ज्यादा जमीन दी थी। इसे भू-माफियाओं ने बेचना शुरू कर दिया था। कोई प्लॉट एक लाख तो किसी को पांच लाख रुपए में बेचा। करीब एक सैकड़ा लोगों ने प्लॉट खरीदे। किसी ने बाउण्ड्रीवॉल बनाई तो किसी ने टीनशेड डाली, किसी ने पक्का मकान बनाया। 25 मई को प्रशासन ने वहां जेसीबी चलाकर घर उजाड़ दिये। लेकिन माफियाओं के खिलाफ एफआईआर का मामला अटक गया। प्रशासन ने पुलिस को एफआईआर के लिए आवेदन दिया लेकिन पुलिस ऑरिजनल रजिस्ट्री या नोटरी के लिए अड़ी थी। इसी भंवर में एफआईआर नहीं हो सकी।
इस नूराकुश्ती का बिल्लू बादशाह ने गंभीर से मुद्दा उठाया तब जाकर आखिर आज एफआईआर दर्ज हो सकी है। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी(एसडीएम) मुरार अशोक चौहान ने बताया कि जिले में शासकीय जमीन से बेजा कब्जे हटाने के लिये विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ अतिक्रमण कराने की जुर्रत करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जा रही है। इस कड़ी में शहर के दीनारपुर क्षेत्र में शासकीय जमीन को अवैध रूप से नोटरी के जरिए बेचने वाले आधा दर्जन लोगों के खिलाफ पुलिस थाना गोला का मंदिर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 
ज्ञात हो पिछले दिनों जिला प्रशासन की टीम द्वारा दीनारपुर क्षेत्र की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटवाए गए थे। इस दौरान यह जानकारी सामने आई थी कि कुछ लोगों द्वारा आम जनों के साथ धोखाधड़ी कर नोटरी के जरिए उन्हें अवैध रूप से सरकारी जमीन बेची गई। शासकीय जमीन को खुर्द-बुर्द करने वाले आरोपियों को चिन्हित कर राजस्व विभाग द्वारा संबंधित पटवारी के माध्यम से उनके खिलाफ पुलिस थाने में भारतीय दण्ड विधान की धारा-420 व 120 बी के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है। 
 

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