मैरिज गार्डन संचालकों को नसीहत देने कमिश्नर ने बुलाई थी बैठक
विशेष संवाददाता, ग्वालियर।
ग्वालियर शहर के मैरिज गार्डन संचालक अपनी पीड़ा सुनाते उससे पहले ही नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि शासन की गाइडलाइन है और मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है इसलिए आप नियमों का पालन 30 मई तक कर लें। उसके बाद जो पालन नहीं करेगा उनके मैरिज गार्डन बंद कर दिए जाएंगे उनकी एक नहीं सुनी जाएगी ।
बाल भवन में बुलाई गई मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक में बेचारे मैरिज गार्डन संचालक अपनी कोई बात या अपनी पीड़ा कहते लेकिन कमिश्नर के दो टूक शब्द सुनकर वे मौन साथ गए। दो मैरिज गार्डन संचालकों ने अपनी बात कहने का प्रयास भी किया , उनका कहना था की गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन करना मुश्किल है, लेकिन कमिश्नर ने कह दिया कि वह कुछ नहीं कर सकते 53 बिंदुओं की जानकारी उन्हें ऑनलाइन करना होगी। सभी मैरिज गार्डन संचालक व्यवसाय के साथ ही लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें और शासन के सभी नियमों का पालन करते हुए फायर प्लान अप्रूवल एवं फायर सेफ्टी सर्टीफिकेट अनिवार्य रूप से लें। इसके लिए सभी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके लिए किसी दफ्तर में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। 30 मई 2024 तक सभी मैरिज गार्डन संचालक फायर एनओसी के लिए अप्लाई आवश्यक रूप से कर दें, उसके बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
चेम्बर ऑफ कॉमर्स करेगा सहयोग
चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉ प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि इस मामले में चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑनलाइन आवेदन करने में मदद कर सकता है। हम बता दें कि पिछले दिनों संगम वाटिका और रंग महल गार्डन आगजनी में पूरी तरह से खाक हो चुके थे । इस घटना के बाद नगर निगम ने गार्डन के पंजीयन और उनमें नियमों का पालन करने के लिए अभियान छेड़ दिया है बैठक में सिटी प्लानर पवन सिंघल, डॉक्टर अतिबल सिंह यादव, मुनीश सिंह सिकरवार , केशव सिंह चौहान भी मौजूद थे।












