आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पड़ा भारी, AJK का महेश शुक्ला निलंबित

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ग्वालियर ।

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना जनजातीय कार्य विभाग (आदिम जाति कल्याण) के सहायक ग्रेड-2 महेश शुक्ला को भारी पड़ा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने उन्हें निलंबित कर दिया है।

सहायक ग्रेड-2 महेश शुक्ला के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली पोस्ट अपलोड की जा रही हैं। इस शिकायत की जाँच संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग से कराई गई। उप आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के साथ संलग्न महेश शुक्ला का स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं पाया गया। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि प्राप्त शिकायत सही है। इस आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती चौहान ने महेश शुक्ला को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ग्वालियर रहेगा। साथ ही नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

मतदान दिवस और मतदान के एक दिन पहले एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही प्रकाशित कराए जा सकेंगे

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में 7 मई को मतदान होगा। मतदान दिवस अर्थात 7 मई और मतदान के एक दिन पहले अर्थात 6 मई को प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किए जा सकेंगे। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के लिये विशेष व्यवस्था दी गई है। नियमानुसार प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए राजनैतिक दल/प्रत्याशियों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले जिला/राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा। पूर्व प्रमाणन के पश्चात ही समाचार पत्रों में ऐसे प्रचार विज्ञापन प्रकाशित किये जा सकेंगे।

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