जयपुर – ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गुरूवार को केन्द्र सरकार द्वारा जारी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की संशोधित दिशा निर्देशिका एवं संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने कहा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है । इस योजना के संचालन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय द्वारा संशोधित दिशा—निर्देशिका जारी की गई है। उन्होंने कहा कि संशोधित दिशा—निर्देशों के तहत योजनांतर्गत अनुमत कार्यों में सार्वजनिक एवं सामुदायिक भवन जैसे पुलिस स्टेशन, चौकी आदि के निर्माण को भी शामिल किया गया है।
इससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकासात्मक कार्यों का दायरा बढ़ा है। इसके साथ ही वेब पोर्टल आधारित निधि प्रवाह प्रक्रिया योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए बेहतर सिद्ध होगी।इससे पहले ग्रामीण विकास विभाग की शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल ने उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दायरे को व्यापक बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित दिशा—निर्देशिका एवं वेब पोर्टल आधारित निधि प्रवाह की नवीन प्रक्रिया जारी की गई है।












