कूटरचित दस्तावेजों से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पर FIR के लिए थाना प्रभारी को लिखा पत्र

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ग्वालियर नगर निगम की अच्छी पहल …अब निगम को अपने ही अधिकारी के खिलाफ भी कराना पड़ेगी FIR

ग्वालियर ।
कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु पंजीयन डाॅ. प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा थाना विश्वविद्यालय में सम्बंधित आवेदक के खिलाफ धोखाधड़ी का मालमा दर्ज करने हेतु पत्र दिया।


रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु पंजीयन डाॅ. प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि आवेदक अजेन्द्र सिंह पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट सिहोरी तहसील जौरा जिला मुरैना द्वारा 05 मई 2025 को जन्मी बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र को पुनः कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जारी करवाने हेतु जनमित्र केन्द्र क्रं. 9 के माध्यम से आवेदन जन्म मृत्यु कार्यालय में प्रेषित किया गया।
जांच करने पर पाया गया कि आवेदक की पुत्री कु अर्चना सिकरवार के नाम से जन्म प्रमाण पत्र 27 मई 2025 को ही जारी किया जा चुका है।
इसके उपरांत आवेदक अजेन्द्र सिंह द्वारा पुनः मूल दस्तावेजों में कांट छांट कर 05 मई 2025 के स्थान पर 05 अगस्त 2025 कर पुनः जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु आवेदन किया। आवेदक द्वारा पूर्व में अपने आवेदन के साथ संलग्न किये गये कल्याण मैमोरियल हॉस्पिटल का वर्थ सर्टिफिकेट में अंकित दिनांक में कांट छांट कर कूटरचित तरीके से पुनः जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाना चाहता है। इस संबंध में आवेदक के खिलाफ धोखाधड़ी मामला दर्ज करने हेतु प्रभारी थाना विश्वविद्यालय को पत्र लिखा गया है।

चूंकि नगर निगम के विधि अधिकारी अनूप लिटोरिया ने भी फर्जी दस्तावेज लगाकर मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया है , इसलिए निगम को अब उनके खिलाफ भी FIR कराना पड़ेगी।

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