सिटी रिपोर्टर, ग्वालियर …….कांग्रेस से रज्यसभा सदस्य अशोक सिंह के परिवार की ग्वालियर के थाटीपुर स्थित बालाजी गार्डन से जुड़ी करोड़ों रुपए कीमत की जमीन को हाई कोर्ट ने सरकारी घोषित कर दिया है। 
जमीन के स्वामित्व को लेकर याचिकाकर्ताओं ने जिला न्यायालय में याचिका का लगाई थी। निचली अदालत ने इसे निजी माना था लेकिन शासन की ओर से ऊपर की अदालत में अपील की गई। इसमें चतुर्थ प्रथम श्रेणी न्यायाधीश ने इसे सरकारी जमीन घोषित कर दिया था। इसके विरोध में याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। द्वितीय अपील के इस मामले में शासन की ओर से सीनियर एडवोकेट व AAG एडवोकेट विवेक खेड़कर और एडवोकेट एसएस कुशवाह और उनकी टीम ने पैरवी की। आखिर सभी तथ्यों के आधार पर जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने चतुर्थ श्रेणी प्रथम न्यायाधीश के आदेश को यथावत रखते हुए याचिका खारिज कर दी। यह बड़ा मामला है। लंबे समय से सुर्खियों में था। जिस जमीन पर बालाजी गार्डन बना है, वह जमीन करोड़ों रुपए कीमत की है। अब यह सरकारी घोषित हो चुकी है।












