हरीश चन्द्र, ग्वालियर
जमीन की धोखाधड़ी के मामले में 16 साल बाद आखिर पीड़ित को न्याय की आस जागी है। हरिशंकरपुरम निवासी राजेश मंगल के परिवाद पर अदालत ने कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) की ग्वालियर इकाई के अध्यक्ष अतुल अग्रवाल और उनके बेटों सहित 6लोगों पर जांच उपरांत धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश शहर की कोतवाली थाना पुलिस को दिया है। परिवादी राजेश मंगल के परिवाद पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती मंजू तिवारी की अदालत ने यह आदेश दिया है।
इनके खिलाफ मामला दर्ज होगा
यह बनेंगे आरोपी अतुल अग्रवाल, उनके बेटे नितिन अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, ट्रांसपोर्ट व्यवसाई आरएस गुप्ता के बेटे अनिल गुप्ता, राजीव गुप्ता और रिंकू गुप्ता
यह है पूरा मामला
परिवादी राजेश मंगल ने अदालत में परिवाद प्रस्तुत करते हुए लेख किया कि अतुल अग्रवाल एवं अनिल गुप्ता परिवादी के घर पहुंचे और कहा कि परिवादी (राजेश मंगल) की बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर में जो 0.314 हेक्टेयर भूमि है, उसे अतुल का साला प्रमोद अग्रवाल लेने को इच्छुक है। इसके बदले प्रमोद का सिटी सेंटर पटेल नगर में प्लॉट क्रमांक 165 ए 74.53 हेक्टेयर है, जो उसने राघवेन्द्र गृह निर्माण समिति से खरीदा, उसे परिवादी राजेश मंगल को दे देगा। प्रमोद ने इस प्लॉट का लिखतम सब लीज डीड से 4 जनवरी 2008 को आधिपत्य लिया है। राजेश मंगल इसके लिए सहमत हो गये और 31 मार्च 2009 को शंकरपुर की जमीन की अतुल अग्रवाल आदि के पक्ष में रजिस्ट्री कर दी। 27 फरवरी 2010 को अतुल अग्रवाल ने राजेश मंगल को प्लॉट का नगर निगम में नामांतरण और भवन निर्माण मंजूरी के कागज भी सौंप दिये। चूंकि पटेल नगर ग्वालियर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की योजना थी इसलिए राजेश मंगल ने जब वहां संपर्क किया तो पता चला कि 2016 तक परिवादी का नामांतरण जीडीए में हुआ ही नहीं है। इसी बीच अतुल अग्रवाल ने प्रमोद का नाम खसरे में दर्ज करा लिया। राजेश मंगल ने जीडीए से दस्तावेज मांगे तो पता चला कि जीडीए ने प्लॉट क्रमांक 165 ए राघवेन्द्र गृह निर्माण समिति को कोई लीज डीड की ही नहीं है। राजेश ने जब अतुल अग्रवाल से आपत्ति जताई तो उसने धमकी देना शुरू कर दिया। आखिर राजेश ने अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया। अदालत ने इसकी जांच उपरांत विधि संवत अतुल अग्रवाल, उनके बेटे नितिन अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, ट्रांसपोर्ट व्यवसाई आरएस गुप्ता के बेटे अनिल गुप्ता, राजीव गुप्ता और रिंकू गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश कोतवाली थाना पुलिस को दिये हैं।












