नामांतरण की गोलमोल जांच रिपोर्ट देने पर पटवारी निलंबित

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ग्वालियर,।

एक ही विषय से संबंधित पृथक नामांतरण प्रकरणों में अलग-अलग एवं विरोधाभासी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना पटवारी राहुल आर्य को भारी पड़ा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डबरा ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

पटवारी राहुल आर्य, जो पूर्व में हल्का क्रमांक 39 गैंडोलकलां, तहसील डबरा में पदस्थ थे, उनके द्वारा एक ही विषय के पृथक नामांतरण प्रकरणों में दो अलग-अलग जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थीं। इनमें एक रिपोर्ट सकारात्मक तथा दूसरी नकारात्मक थी। इस संबंध में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। प्रस्तुत स्पष्टीकरण के परीक्षण के बाद उसे संतोषप्रद नहीं पाया गया।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि उक्त कृत्य पटवारी के पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में जानबूझकर गलत जानकारी अंकित करने तथा कर्तव्य के प्रति घोर विमुखता, लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है। इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर राहुल आर्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील डबरा रहेगा तथा पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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