ग्वालियर सिटी रिपोर्टर ! वार्ड 61 बड़ागांव स्थित रघुपुरम कॉलोनी के कॉलोनाइजर श्री रामजीलाल कुलश्रेष्ठ एवं अन्य द्वारा कॉलोनी के लेआउट में पार्क की भूमि को विक्रय किया जा रहा था। माननीय न्यायालय के निर्देश पर जिसका निराकरण किया गया। जिसमें निगमायुक्त अमन वैष्णव द्वारा पूर्ण प्रक्रिया उपरांत लेआउट में पार्क की आरक्षित भूमि को निगम के अधीन किया गया तथा संबंधित कॉलोनाइजर को निर्देशित किया गया कि अब उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से विक्रय न करें और कॉलोनाइजर के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए।
नोडल अधिकारी विधि अनूप लिटोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय न्यायालय के निर्देश पर रहवासियों के जनहित में आरक्षित पार्क की भूमि के प्रकरण का निराकरण निगमायुक्त अमन वैष्णव ने करते हुए निर्देश दिए कि बडागांव स्थित रघुपुरम कॉलोनी के लेआउट में पार्क के लिए आरक्षित भूमि अन्यत्र विक्रय,खुर्दबुर्द न हो, के दृष्टिगत सर्वे नम्बर 841/1, 841/2/1, 841/2/2 स्थित रघुपुरम कॉलोनी में ले-आउट में प्रस्तावित पार्क की भूमि रकवा 1489 वर्गमीटर धारा 292-डी (9) प्रावधान अनुसार कॉलोनाइजर कुलश्रेष्ठ द्वारा किये अनाधिकृत कॉलोनी विकसित अपराध अन्तर्गत कॉलोनी की सम्पत्ति जिसमें पार्क भूमि शामिल है, को कुर्क किया जाता है और यह पार्क भूमि निगम के प्रबंधन के अधीन कुर्क करने का आदेश पारित किया है। प्रतिवादी क्रमांक 07 श्री रामजी लाल कुलश्रेष्ठ को आदेशित किया जाता है कि वह आरक्षित एवं कुर्क पार्क की भूमि का उपयोग व उपभोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं करेंगे तथा वह प्रस्तावित ले-आउट में उल्लेखित पार्क आरक्षित भूमि का विक्रय न तो स्वयं करेंगे और न ही अन्य किसी को विक्रय करायेगंे।
इसके अतिरिक्त भवन निरीक्षक, ग्रामीण विधानसभा को आदेशित किया जाता है। वह अवैध कॉलोनी निर्माणकर्ताओं/कॉलोनाइजर रामजीलाल कुलश्रेष्ठ एवं अन्य द्वारा जो प्रश्नाधीन भूमि अनाधिकृत रूप से विकसित की गई है, उक्त आपराधिक कृत्य के विरूद्ध श्री रामजीलाल कुलश्रेष्ठ एवं अन्य के खिलाफ संबंधित थाना में धारा 292 सी के अंतर्गत अवैध कॉलोनी निर्माण संघेय अपराध होने से एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाना सुनिश्चित करें।












