बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी के कुलपति व जेयू के प्रोफेसर केएस ठाकुर की याचिका 9 साल बाद खारिज

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बिल्लू बादशाह न्यूज

ग्वालयिर हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस आहलुवालिया की अदालत ने जीवाजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर व बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी राजस्थान के कुलपति प्रो. केएस ठाकुर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जेयू के मैनेजमेंट में प्रोफेसर रहीं सुविज्ञा अवस्थी के अपॉइमेंट को चैलेंज किया था।

प्रो. ठाकुर जेयू के मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं लेकिन वर्तमान में वे बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी में कुलपति हैं। जब वे जेयू में थे उसी दौरान 17 शिक्षकों की जेयू में नियुक्ति हुई जिसमें सुविज्ञा अवस्थी मैनेजमेंट की प्रोफेसर बनीं। जेयू ने उन्हें मैनेडमेंट का एचओडी भी बना दिया। प्रो. ठाकुर ने 2014 में उनके अपॉइनमेंट व एचओडी बनाए जाने को चैलेंज किया। प्रो. ठाकुर ने याचिका में कहा कि उन्हें एचओडी बनाया जाए। चूंकि प्रो. ठाकुर बांसवाड़ा में कुलपति हैं और यह पद एचओडी से उच्च दर्जे का है। अदालत ने कहा कि क्या वे कुलपति पद छोड़कर आ जाएंगे। क्योंकि आज वे प्रोफेसर मैनेजमेंट के इच्छुक नहीं हो सकते। भविष्य में याचिका के सारे बिंदुओं को जीवित रखते हुए अदालत ने प्रो. ठाकुर की याचिका खारिज कर दी।

उल्लेखनीय है कि जेयू में 17 टीचरों की भर्ती विवादित रही है। इसमें डॉ. सुविज्ञा अवस्थी भी शामिल थीं। हालांकि विवाद बढ़ने पर वे इस्तीफा देकर जा चुकी हैं।

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