सी. पी. कॉलोनी मुरार स्थित चर्च वाली भूमि के प्रकरण में निगम को बडी राहत
सिटी रिपोर्टर ग्वालियर ! सी. पी. कॉलोनी मुरार स्थित चर्च वाली भूमि के प्रकरण में अब नगर निगम ग्वालियर को माननीय उच्च न्यायालय से बडी राहत मिली है। नगर निगम ग्वालियर का रिव्यू आवेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इस मामले में नगर निगम के अधिवक्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मजबूती से तथ्यों को रखा गया है।
नोडल अधिकारी विधि अनूप लिटोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सी. पी. कॉलोनी मुरार स्थित चर्च वाली भूमि के प्रकरण में अब नगर निगम ग्वालियर को माननीय उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है।
इस चर्च से संबंधित एक अन्य प्रकरण सुप्रीम कोर्ट से निगम के फेवर में पूर्व में वर्ष 1992 में डिसाइड हो चुका था। तत्पश्चात 2002 में चर्च द्वारा निगम भूमि पर एडवर्स पजेशन एवं एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी होने का क्लेम किया गया था। जिसे सिविल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया, उक्त खारिज आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील एडीजे के यहां निगम द्वारा प्रस्तुत की गई। जिसे 2019 में स्वीकार्य किया गया और केस सिविल कोर्ट रिमाइंड किया गया। उक्त एडीजे आदेश के विरुद्ध सेंट पीटर चर्च द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनाँक 23.11.2022 द्वारा एडीजी के ऑर्डर को खारिज कर निगम के विरुद्ध आदेश दिया गया। इसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध निगम द्वारा रिव्यू आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया है।












