खाद्य सुरक्षा विभाग ने अर्थदण्ड जमा न करने पर निम्न फर्मों के खाद्य पंजीयन को निलंबित

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कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान के निर्देश पर कार्यवाही

सिटी रिपोर्टर, ग्वालियर।

फर्म हनुमन्त सिंह यादव ग्राम बेहट ग्वालियर पर 20000/-( बीस हजार रूपये), फर्म जय बजरंग डेयरी पता श्री विनायक धाम कालोनी मोतीझील, ग्वालियर म.प्र. पर 40000/-(चालीस हजार रूपये), फर्म – हर्षिता ऑयल मिल पता खरगेश्वरी रोड , चार शहर का नाका हजीरा के मालिक राजीव गौर पर 20000/-(बीस हजार रूपये), फर्म जैन ऑयल मिल पता गंज किला गेट ग्वालियर म.प्र. के मालिक मानव जैन पर 50000/-(पचास हजार रूपये ), फर्म जय मॉ शीतला डेयरी पता – यूनीपिच फैक्टरी के सामने, बलराम नगर के डेयरी मालिक साहूकार सिंह पाल पर 30000/-(तीस हजार रूपये) तथा शारदा स्वीट्स एण्ड 7 स्पाईस पता बडागॉव के मालिक आकाश पाल पर 75000/-(पिचहत्तर हजार रूपये ), फर्म दिल्ली दरबार पता दुकान नंबर 13 गुरुद्वारे के पीछे ग्वालियर के मालिक मीनू सिंघल पर ₹20000 अधिरोपित जुर्माना राशि को जमा न करने पर संबंधित फर्म के खाद्य अनुज्ञप्ति /खाद्य पंजीयन को आगामी आदेश तक निलंबन किया जाता है। खाद्य लाइसेंस /पंजीयन निलंबन अवधि में उपरोक्त फर्मों अपने खाद्य कारोबार को पूर्णतः बन्द रखेगें।

फर्म- जय मॉ दुर्गा डेयरी पता डी डी नगर ग्वालियर के मालिक मोहरसिंह ने 15000/- (पन्द्रह हजार रूपये), रामवीर नरवरिया निवासी बलारपुरा जिला भिण्ड ने 25000/- रूपये (पच्चीस हजार रूपये), फर्म शीतला डेयरी के मालिक आनन्द पाल ने 10000/- (दस हजार रूपये), फर्म अनुष्का दूध डेयरी ठाकुर बाबा रोड डबरा के डेयरी मालिक प्रवीण रावत ने 10000/- (दस हजार रूपये), तथा फर्म शीतला डेयरी जिला मुरैना के मालिक हरेन्द्र सिंह कंषाना ने 50000/- (पचास हजार रूपये) का अर्थदण्ड आज दिनांक को जमा कराया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुल पॉच फर्माे ने 110000/-रूपये (एक लाख दस हजार रूपये ) जुर्माना राशि को वसूल किया।

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