ग्वालियर ।
निगम ग्वालियर की विज्ञापन शाखा द्वारा बिना अनुमति अवैध रूप से होर्डिंग, बैनर एवं फ्लेक्स लगाकर ई- रिक्शा के माध्यम से विज्ञापन करने वाले दो शोरूम संचालको पर 30-30 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

सहायक नोडल अधिकारी विज्ञापन संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल एवं अपर आयुक्त आर के श्रीवास्तव एवं उपायुक्त सुनील चौहान के निर्देशन में राजस्व वसूली के लिये निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत पटेल नगर सिटी सेंटर स्थित नयन प्रकाश शोरूम के संचालक के प्रबंधक को बिना अनुमति ई-रिक्सा के माध्यम से विज्ञापन करने पर 30 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा संबंधित को जारी नोटिस में निर्देश दिये गए हैं यहि 07 दिवस के अंदर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है। तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूल किया जाएगा।
इसके साथ ही रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल शोरूम के संचालक के प्रबंधक को बिना अनुमति ई-रिक्सा के माध्यम से विज्ञापन करने पर 30 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा संबंधित को जारी नोटिस में निर्देश दिये गए हैं यहि 07 दिवस के अंदर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है। तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूल किया जाएगा।












