रबी सीजन में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सिंचाई के लिये जल्द से जल्द दिए जा रहे हैं अस्थायी कनेक्शन महीनों व हॉर्स पॉवर के हिसाब से अस्थायी कनेक्शन की दरें निर्धारित

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सिटी रिपोर्टर ग्वालियर !

रबी मौसम में सिंचाई के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विशेष व्यवस्थायें की गई हैं। कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल एवं ग्वालियर संभाग के 16 जिलों के अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को रबी सीजन में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन प्रदान करने की माकूल व्यवस्था की है। ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को तीन माह के लिए थ्री फेज तीन हॉर्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन मात्र 5 हजार 917 रुपए में दिया जा रहा है। चार माह के लिये 7 हजार 775 रुपए एवं पांच माह के लिये 9 हजार 634 रूपये देय होंगे। इसी तरह पांच हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिये 9 हजार 634 रुपए, चार माह के लिये 12 हजार 732 रुपए एवं पांच माह के लिये 15 हजार 831 रूपए देय होंगे।

साढे सात से आठ हॉर्स पॉवर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिये 15 हजार 211 रुपए, चार माह के लिये 20 हजार 168 रुपए एवं पांच माह के लिये 25 हजार 125 रूपये देय होंगे। थ्री फेज दस हॉर्स पॉवर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को तीन माह के लिये 18 हजार 929 रूपये, चाह माह के लिये 25 हजार 125 रूपये एवं पांच माह के लिये 31 हजार 321 रूपये देय होंगे।

विद्युत वितरण कंपनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओंके लिये अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें 8 अप्रैल 2025 से लागू हैं। उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर अस्थाई पम्प कनेक्शन प्रदाय किये जा रहे हैं। कंपनी ने बताया है कि उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा होने पर कैपेसिटर सरचार्ज देय नहीं होगा। उपभोक्ताओं को अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिये न्यूनतम तीन माह का अग्रिम भुगतान अनिवार्य होगा। अस्थाई कनेक्शनों की दरों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता कंपनी के काल सेन्टर 1912, वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। अस्थायी कनेक्शन के लिये अधिकृत पीओएस मशीन से भुगतान करने की अपील कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अस्थाई कनेक्शन के लिये बिल राशि का भुगतान अधिकृत पीओएस मशीन के माध्यम से ही करें। साथ ही भुगतान की रसीद अवश्य   प्राप्त करें। अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के परिसर (मौके) पर भुगतान रसीद की मूल अथवा छाया प्रति अवश्य रखी जाए, जिससे जांच के लिये मौके पर पहुंचे विद्युत कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी को सत्यापन के लिये प्रस्तुत किया जा सके।

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