निगम प्रशासन ने शहर के करदाताओं से की अपील – करदाता 31 मार्च 2023 तक चालू वित्तीय वर्ष के करों की अदायगी करें और अधिभार, स्वयं के निवास के तहत मिलने वाली 50 प्रतिशत की छूट व बकायादार की श्रेणी में शामिल होने से बचें

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भोपाल नगर निगम प्रशासन ने शहर के करदाताओ से अपील की है कि वे निगम को देय संपत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार सहित अन्य करों व शुल्कों का भुगतान 31 मार्च 2023 तक करें।


निगम प्रशासन ने ऐसे करदाता जिन्होंने वर्तमान तक चालू वित्तीय वर्ष के करों की अदायगी नहीं की है, उनसे विशेष रूप से अनुरोध किया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23, 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रहा है जिन करदाताओं ने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के करों का भुगतान नहीं किया है वे अपने करों का भुगतान 31 मार्च 2023 तक करें और 31 मार्च 2023 के पश्चात् संपत्तिकर पर 15 प्रतिशत अधिभार चुकाने से बचें और यदि संपत्ति स्वयं के निवास के उपयोग में है तो संपत्ति पर वार्षिक भाड़ा मूल्य पर ”स्वयं के निवास“ के तहत मिलने वाली 50 प्रतिशत की छूट के लाभ से वंचित न हों और बकायादार की श्रेणी में शामिल होने से बचें और अपनी संपत्ति को कुर्की व नीलामी की कार्यवाही से भी बचायें।

निगम प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि स्वयं के निवास के रूप में दर्ज संपत्ति का कर 31 मार्च 2023 तक जमा नहीं किया जाता तो वार्षिक भाड़ा मूल्य पर मिलने वाली 50 प्रतिशत की छूट नहीं मिल पायेगी अर्थात्् करदाता को लगभग दोगुनी राशि अदा करनी होगी जिससे लोक अदालत में भी राहत नहीं मिल पायेगी।

 

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