आखिर लंबे समय बाद उप पंजीयक भदौरिया सस्पेंड

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परिवार डेयरी की कुर्क जमीन का विक्रय पत्र संपादित करना भारी पड़ा, कलेक्टर ने की कार्रवाई

सिटी रिपोर्टर ग्वालियर ।

आखिर सब रजिस्ट्रार  मानवेंद्र भदोरिया को कलेक्टर श्रीमती रुचिका  चौहान ने सस्पेंड कर दिया । भदौरिया ने परिवार डेयरी की कुर्क जमीन की रजिस्ट्री कर दी थी। लंबे समय से यह मामला सुर्खियों में था अब जाकर कार्रवाई हुई है। लंबे समय बाद किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई है, जबकि रजिस्ट्रार कार्यालय में जमकर फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है।

 

न्यायालय एवं वसूली अधिकारी तहसील मुरार द्वारा विधिवत कुर्क की गई जमीन की रजिस्ट्री करना उप पंजीयक मानवेन्द्र सिंह भदौरिया को भारी पड़ा है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया है और उप पंजीयक मानवेन्द्र सिंह भदौरिया को निलंबित कर दिया है।

यह था मामला
ग्राम खेरियामोदी के अंतर्गत परिवार एग्रो बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की विभिन्न सर्वे क्रमांक की जमीन डायवर्सन राशि जमा न होने से तहसीलदार न्यायालय एवं वसूली अधिकारी तहसील मुरार द्वारा कुर्क कर ली गई थी। इसकी प्रविष्टि जमीन के खसरा नं.-12 में भी अंकित है। उप पंजीयक भदौरिया द्वारा खसरे की अनदेखी करते हुए और शासन नियमों, निर्देशों एवं प्रावधानों के विपरीत एक विक्रय पत्र संपादित कर दिया। उप पंजीयक द्वारा यह विक्रय पत्र संपादित कर अपने पदीय दायित्वों के प्रति विपरीत आचरण तो किया ही है। साथ ही शासन को वित्तीय हानि भी पहुँचाई है। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने इसे गंभीरता से लिया है और उप पंजीयक भदौरिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
उप पंजीयक भदौरिया द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक न पाए जाने पर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उप पंजीयक भदौरिया का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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